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पांच किलो पॉलिथीन रखने पर जुर्माना, 25 हजार रुपये का लगेगा जुर्माना: नोएडा प्राधिकरण

Admin Delhi 1
15 March 2023 2:30 PM GMT
पांच किलो पॉलिथीन रखने पर जुर्माना, 25 हजार रुपये का लगेगा जुर्माना: नोएडा प्राधिकरण
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नोएडा न्यूज़: किसी दुकानदार, निर्माणकर्ता के यहां अगर पांच किलोग्राम से अधिक पॉलिथीन, प्लास्टिक या थर्माकॉल मिला तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसको लकर नोएडा प्राधिकरण ने सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है.

अधिकारियों ने बताया कि 100 ग्राम तक प्लास्टिक मिलने पर एक हजार, 500 ग्राम मिलने पर दो हजार, एक किलोग्राम मिलने पर पांच हजार, पांच किलोग्राम तक मिलने पर 10 और इससे अधिक मात्रा में प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि परिसर के अंदर और सड़कों, गलियों, नालियों, नदियों के अंदर किसी भी संस्थान, व्यावसायिक संस्थान, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कार्यालय, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, ढाबे, औद्योगिक प्रतिष्ठान, भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़क मार्गों पर प्लास्टिक फेंके जाने पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि नोएडा के सभी क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्माकोल से बने एक बार उपयोग के बाद निस्तारण योग्य कपों, गिलास, प्लेट, चम्मच आदि के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात प्रतिबंधित हैं. जिन साप्ताहिक मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग होता मिला तो उस मार्केट के लगने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है. इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं.

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