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Delhi दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा है कि सभी जीवन-अंत (ईओएल) वाहन - 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन - चाहे वे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों, उन्हें 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। सीएक्यूएम ने अप्रैल में ईंधन स्टेशनों को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि 1 जुलाई से किसी भी ईओएल वाहन को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली के 520 ईंधन स्टेशनों में से कुल 500 ने ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए हैं और बाकी को 30 जून तक कवर कर लिया जाएगा। ये कैमरे 10 वर्ष (डीजल) या 15 वर्ष (पेट्रोल) से अधिक पुराने वाहनों का पता लगाएंगे और कमांड सेंटर और यातायात और परिवहन विभाग के अधिकारियों से युक्त प्रवर्तन टीमों को अलर्ट जारी किया जाएगा जो वाहनों को जब्त कर लेंगे।
इस साल 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत समेत दिल्ली से सटे पांच उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें 31 अक्टूबर तक एएनपीआर कैमरे लगाने का काम पूरा हो जाएगा। एनसीआर के बाकी जिलों को कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक का समय दिया गया है, जबकि ईओएल वाहनों को ईंधन देने से मना करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। "हमारे निर्देशों में यह नहीं कहा गया है कि केवल दिल्ली में पंजीकृत ईओएल वाहनों का ही पता लगाया जाएगा और उन्हें ईंधन देने से मना किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर के बाहर पंजीकृत वाहन भी दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं और प्रदूषण में योगदान करते हैं। अगर (दिल्ली के) लोग अपने वाहनों को बाहर पंजीकृत करते हैं... तो इसे रोकना होगा। हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है," सीएक्यूएम के सदस्य (तकनीकी) वीरेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को कहा। इस व्यवस्था के जरिए भारत में कहीं भी पंजीकृत ईओएल बसों का पता लगाया जाएगा। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में उनकी आवाजाही को रोकने के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
शर्मा ने कहा कि यातायात और परिवहन विभागों के अधिकारियों वाली 100 प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्देशों का उल्लंघन करने वाले ईंधन स्टेशनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएक्यूएम ने बताया कि दिल्ली में 62 लाख ईओएल वाहन हैं, जिनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। पूरे एनसीआर में ईओएल वाहनों की संख्या लगभग 44 लाख है और ये मुख्य रूप से पांच उच्च घनत्व वाले शहरों में केंद्रित हैं। शर्मा के अनुसार, वाहन डेटाबेस से जुड़े एएनपीआर कैमरे पुराने वाहनों या वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों की पहचान करेंगे। उन्होंने कहा कि ईंधन स्टेशनों को निर्दिष्ट तिथियों से ऐसे वाहनों को ईंधन देने से मना करना चाहिए और अधिकारियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) नियमों के तहत जब्ती और स्क्रैपिंग सहित तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के बाहर ओवरएज वाहनों को ले जाने और वहां उनका उपयोग करने के लिए एनओसी प्राप्त करने का विकल्प भी है। सड़कों पर इन वाहनों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक निगरानी प्रणाली और एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पिछले आदेशों के बावजूद एनसीआर से पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने में खराब प्रगति के बीच आया है।
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