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वरना नहीं मिलेगा दाखिला, 31 तक दस्तावेज-प्रमाणपत्र तैयार रखने के लिए कहा
न्यूज़क्रेडिट: अमरउजाला
डीयू ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि इस बार छात्रों को किसी भी अधूरे प्रमाणपत्र व दस्तावेज के आधार पर दाखिला नहीं दिया जाएगा। डीयू दस्तावेज व प्रमामपत्र के लिए कोई शपथ पत्र भी स्वीकार नहीं करेगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय जल्द ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। डीयू ने छात्रों को 31 अगस्त तक सभी दस्तावेज व प्रमाणपत्र तैयार रखने के लिए कहा है। छात्र इस बार दस्तावेज न होने पर शपथ पत्र देकर दाखिला नहीं ले सकेंगे, जबकि अब तक छात्रों को दाखिला दे दिया जाता था और अधूरे प्रमाणपत्र के लिए उनसेे एक शपथ पत्र लिया जाता था, लेकिन इस बार डीयू ने दस्तावेज व प्रमाणपत्र को लेकर सख्ती दिखाई है।
मालूम हो कि डीयू में इस बार स्नातक के दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से होने हैं। इस परीक्षा का अंतिम चरण इस माह के अंत में समाप्त होगा। ऐसेे में डीयू प्रशासन ने दाखिले की तैयारी शुरू कर दी है।
डीयू ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि इस बार छात्रों को किसी भी अधूरे प्रमाणपत्र व दस्तावेज के आधार पर दाखिला नहीं दिया जाएगा। डीयू दस्तावेज व प्रमामपत्र के लिए कोई शपथ पत्र भी स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही डीयू ने स्पष्ट किया है कि आवेदक व माता-पिता के नाम दस्तावेज में लिखे नामों से मेल खाने चाहिए। इसके साथ ही दाखिले के समय किन-किन दस्तावेज व प्रमाणपत्रों की जरूरत होगी, इसकी सूची भी जारी की गई है।
दस्तावेज की सूची
आवेदक के नाम का दसवीं का प्रमाणपत्र, जिसमें जन्म तिथि और माता-पिता का नाम हो।
आवेदक के नाम का बारहवीं का प्रमाणपत्र, आवेदक का नाम सीयूईटी (यूजी) 2022 फॉर्म से मेल खाता हो।
आवेदक के नाम एससी, एसटी, ओबीसी-नॉन क्रीमी लेयर, कश्मीरी विस्थापित, पीडब्ल्यूडी, अल्पसंख्यक, सीडब्ल्यू श्रेणी के प्रमाणपत्र, सभी सक्षम प्राधिकारी सेे जारी होने चाहिए।
ओबीसी श्रेणी के तहत आने वाली जाति ओबीसी सेेंट्रल सूची में होनी चाहिए। आय प्रमाणपत्र 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए।
सक्षम प्राधिकारी की ओर सेे जारी आवेदक के नाम का ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र होना चाहिए, यह प्रमाणपत्र भी 31 मार्च 2022 के बाद का हो।
सिख अल्पसंख्यक श्रेणी का प्रमाणपत्र दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सेे अल्पसंख्यक दर्जे को प्रमाणित करता हो।
ईसाई अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए बपतिस्मा प्रमाणपत्र-चर्च सदस्यता प्रमाणपत्र जरूरी है।
सशस्त्र बल श्रेणी के कर्मियों के बच्चों व विधवाओं के लिए शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र जरूरी है। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया गया है।
फोटो के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवेदक के नाम का सरकारी अस्पताल से सत्यापित होना चाहिए।
एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी (ईसीए) व स्पोर्ट्स के प्रमाणपत्र आवेदक के नाम के होने चाहिए।