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प्रस्तावित परीक्षा बिल पर विपक्ष के सवाल: कहा- कानून की नहीं, नीयत की कमी
Tara Tandi
27 July 2026 4:25 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार सोमवार को संसद में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पेश करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित कानून को लेकर विपक्ष के कई सांसदों ने संदेह जताया है। उनका तर्क है कि सिर्फ़ सख़्त कानूनों से परीक्षा के पेपर लीक नहीं रुकेंगे और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछले मामलों में जवाबदेही तय करने में नाकाम रही है।
विपक्ष के सांसदों का कहना है कि ऐसे कानूनी प्रावधान पहले से मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रस्तावित संशोधनों से परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने में कोई सार्थक बदलाव आएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पेपर लीक के पिछले मामलों के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं की है।
IANS से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर पहले ही कानून बनाए हैं, लेकिन उन्हें लागू करके नतीजे देने में नाकाम रही है।
मसूद ने कहा, "आपने पहले ही कानून बनाए हैं और अब आप और कानून लाने की बात कर रहे हैं। आपकी CBI ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है और मुख्य आरोपी भाग गया है। आप कार्रवाई नहीं करना चाहते; आप सिर्फ़ बयानबाज़ी करते रहना चाहते हैं। अगर आपने कार्रवाई की होती, तो कुछ नतीजा ज़रूर निकलता।"
RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि पेपर लीक "कानूनों की कमी" की वजह से नहीं, बल्कि "सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों" की वजह से हुए जो इसमें शामिल हैं।
झा ने IANS से कहा, "जो लोग इनकी निगरानी के लिए ज़िम्मेदार हैं, वे आँखें मूंदे हुए हैं और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ: जब कोई पार्टी हॉर्स-ट्रेडिंग (विधायकों की खरीद-फरोख्त) के ज़रिए विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाती है, तो यह विडंबना है कि वह NEET के बारे में कड़े शब्दों में बात करने की कोशिश करती है। क्योंकि भ्रष्टाचार का एक रूप दूसरे रूप को जन्म देता है। जब तक सिस्टम से जुड़ी इन समस्याओं को हल और खत्म नहीं किया जाता, तब तक मेरा मानना है कि यह सब सिर्फ़ हेडलाइन मैनेजमेंट है।"
तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने भी कहा कि विपक्ष असंतुष्ट है और सरकार ने उनकी कई मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है।
IANS से बात करते हुए रॉय ने कहा, "विपक्ष की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। हम प्रधानमंत्री से माफ़ी चाहते हैं और हम प्रदर्शनकारियों पर पैलेट फायरिंग के लिए अमित शाह की निंदा करते हैं। ये दोनों मुद्दे भी उठाए जाएँगे।"
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई पर "चर्चा से भागने" का आरोप लगाया। "इसीलिए वे यह बिल लाए हैं। अगर आप बिल को देखें, तो यह साफ़ है - जेल की सज़ा तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दी गई है और जुर्माना 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लेकिन छात्र तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे," उन्होंने कहा।
इस बीच, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ़ सख़्त कानून से ही परीक्षा का पेपर लीक होने से रोका जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सख़्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसे अपराध किए जा सकते हैं।
"इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पेपर लीक करना या हैक करना बहुत आसान है," यादव ने कहा।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, SP नेता ने कहा कि इतिहास गवाह है कि सिर्फ़ सख़्त सज़ा से अपराध खत्म नहीं होते। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पेपर लीक की समस्या कानूनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि सिस्टम की कमियों के कारण होती है।
"सबसे सख़्त सज़ा भी अपराधों को नहीं रोक सकती। धारा 302 के तहत हत्या के मामलों में उम्रकैद या मौत की सज़ा के बावजूद हत्याएं कभी नहीं रुकीं। ऐसे अपराधों को सिर्फ़ कानून से नहीं रोका जा सकता। जब पेपर लीक होता है, तो यह या तो पेपर सेट करने वाले व्यक्ति की तरफ़ से होता है, या उस जगह से जहाँ यह छपता है, या फिर कुछ प्रभावशाली कोचिंग सेंटरों से जहाँ मिलीभगत होती है। आप जितने चाहें उतने कानून बना सकते हैं," उन्होंने आगे कहा।
विपक्ष की ये टिप्पणियां 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश किए जाने से पहले आई हैं।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यह बिल पेश करेंगे, जिसका मकसद 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) एक्ट, 2024' में संशोधन करना है। इसे पेश करने के बारे में सरकार की तरफ़ से पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
प्रस्तावित संशोधन का मकसद सख़्त कानूनी प्रावधानों के ज़रिए परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसकी मुख्य विशेषताओं में सख़्त सज़ा शामिल है, जैसे 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, दोषी पाए जाने वालों की संपत्ति ज़ब्त करना और तीन महीने के भीतर फ़ैसला सुनाने के लिए एक सिस्टम बनाना।
यह कदम शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उस बिल और उससे जुड़े प्रावधानों को मंज़ूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है, जिनका मकसद पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों के लिए फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाना और सख़्त सज़ा का प्रावधान करना है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के कुछ समय बाद की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद में एक व्यापक बिल पेश किया जाएगा, जिसमें पेपर लीक के मामलों में कड़ी कार्रवाई के प्रावधान होंगे।
प्रस्ताव के अनुसार, फास्ट-ट्रैक अदालतों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी करें और फैसला सुनाएं, ताकि परीक्षा से जुड़े अपराधों में जल्द न्याय मिल सके।
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