- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- वन टाइम सेटेलमेंट...
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया, जानिए पूरी खबर
एनसीआर न्यूज़: यमुना अथॉरिटी के तमाम तरह के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। यमुना अथॉरिटी ने वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम (ओटीएस) की डेट बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। इस स्कीम का बिल्डर, इंडस्ट्री, आईटी, संस्थागत, आवासीय प्लॉट आवंटी और फ्लैट आवंटी लाभ उठा सकते हैं। यमुना अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे करीब चार हजार आवंटी हैं, जिनको स्कीम का लाभ लेना है। इनमें से अब तक केवल 1,762 आवंटियों ने आवेदन किया है। बाकी डिफॉल्टर आवंटी अब 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
388 आवंटियों ने अब पैसा जमा किया: यमुना अथॉरिटी के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक सभी श्रेणियों में 4,000 से ज्यादा डिफॉल्टर आवंटी हैं। अब तक ओटीएस के तहत केवल 1,762 आवंटियों ने आवेदन किया है। जिनमें से 388 आवंटियों ने अपने प्लॉट के आवंटन का पैसा जमा कर दिया है। ओटीएस स्कीम निकलने के बाद छुट्टियां बहुत ज्यादा रही हैं। दिवाली के त्यौहार समेत कई अन्य छुट्टी पड़ गईं। जिसके चलते आवंटी ओटीएस स्कीम का कम ही लाभ उठा पाए हैं। आवंटियों की मांग पर यमुना अथॉरिटी ने ओटीएस स्कीम की डेट बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। अब सभी तरह के आवंटी ओटीएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि ओटीएस का लाभ नहीं लेने और बकाया पैसा नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर आवंटियों के खिलाफ एक्शन होगा।
आवंटियों के लिए ओटीएस के क्या फायदे हैं: वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम से डिफॉल्टर आवंटियों को बड़ा फायदा है। अब तक टूटी हुई किस्तों पर आरोपित किए गए ब्याज और दंड ब्याज में राहत दी जा रही है। अब तक का बकाया पैसा बिना दंड ब्याज जमा करने के बाद शेष धनराशि की समान किस्त बनवाने का विकल्प उपलब्ध है। ऐसे में आवंटी अपने भूखंडों को रद्द होने से बचा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ओटीएस का फायदा नहीं लेने वाले डिफॉल्टर आवंटी को भविष्य में पूरा भुगतान ब्याज और पेनल्टी के साथ करना होगा। भुगतान नहीं करने वालों के भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।