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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यूएनआई कार्यालय से पुलिस ने कराया खाली, परिसर सील

SHIDDHANT
20 March 2026 12:02 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यूएनआई कार्यालय से पुलिस ने कराया खाली, परिसर सील
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Delhi दिल्ली: हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी यूएनआई के दफ्तर को खाली कराया और परिसर को सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें पुलिस और संबंधित एजेंसी पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार की गई।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास विभाग ने यूएनआई को दी गई जमीन का आवंटन रद्द कर दिया था। इसके विरोध में यूएनआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद यूएनआई की याचिका खारिज कर दी और भूमि एवं विकास विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया।
दिल्ली पुलिस ने आदेश के अनुसार कार्रवाई करते हुए दफ्तर से कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को बाहर निकाला। अधिकारीयों ने बताया कि परिसर में किसी भी प्रकार की संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए कार्रवाई की गई। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और टिप्पणियों ने विवाद बढ़ा दिया, जिसमें पुलिस के कथित रवैये को चुनौती दी गई।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला शहरी विकास और भूमि आवंटन से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों के कानूनी परिणामों को उजागर करता है। मीडिया विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश का पालन अनिवार्य होता है, चाहे विवाद कितना भी सार्वजनिक और संवेदनशील क्यों न हो।
यूएनआई के प्रवक्ता ने कोर्ट के फैसले और पुलिस कार्रवाई पर फिलहाल कोई विस्तृत बयान नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस ने मीडिया को आश्वस्त किया कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून के तहत और सुरक्षित तरीके से की गई।
इस घटना के बाद मीडिया और भूमि प्रशासन के बीच संवाद पर नई बहस छिड़ गई है, और यह मामला दिल्ली में सरकारी भूमि आवंटन और मीडिया संस्थानों के अधिकारों को लेकर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।
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