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सीईओ ऋतु महेश्वरी के आदेश पर 30 अवैध फार्म हाउसों पर हुई कार्रवाई, 40 करोड़ रुपए की जमीन कराई मुक्त
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: नोएडा प्राधिकरण के द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बुधवार की सुबह नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी के आदेशों पर अवैध फार्म हाउसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। यमुना नदी के किनारे बने 30 अवैध फार्म हाउसों पर नोएडा प्राधिकरण का पीला पंजा चला है। जिसमें करीब 40 करोड़ रुपए जमीन को कब्जामुक्त किया गया है।
120 अफसरों और कर्मचारियों की टीम ने तोड़े फार्म हाउस: नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि बुधवार की सुबह करीब 9:00 बजे लाव-लश्कर के साथ 120 अफसरों और कर्मचारियों की टीम सेक्टर-151 स्थित अवैध फार्म हाउसों के पास पहुंची। यहां पर यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कोंडली बांगर गांव के पास अवैध फार्म हाउस बने हुए थे। जिनका क्षेत्रफल करीब एक लाख वर्ग मीटर से भी अधिक है। यहां पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण करते हुए फार्म हाउस बनाए गए थे। जिनको नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी के आदेश पर ध्वस्त किया गया है। कार्यवाही के दौरान मौके पर प्राधिकरण के 120 कर्मचारी और अधिकारी, 9 जेसीबी मशीनें और 8 डम्पर मौजूद रहे।
सीईओ ऋतु महेश्वरी की आम जनमानस से अपील: प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में करीब 40 करोड़ रुपए की जमीन को माफियाओं से कब्जा मुक्त किया गया है। ऋतु महेश्वरी का आदेश है कि जिले में अगर कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि वह किसी भी डूब क्षेत्र में जमीन लेने की गलती ना करें। डूब क्षेत्र में कॉलोनी और फार्म हाउसों का निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। ऐसे भूमाफिया आपकी गाढ़ी कमाई को मिट्टी में मिला देंगे।
अथॉरिटी ने अप्रैल, मई और जून में चलाया ध्वस्तीकरण अभियान: नोएडा प्राधिकरण ने 2 अप्रैल से यमुना नदी के डूब क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया था। यह मई और जून में भी जारी रहा। अथॉरिटी ने तीन क्लब और 124 फार्म हाउस ध्वस्त किए हैं। इस क्षेत्र में अथॉरिटी ने सर्वे करवाया। करीब 1000 फार्म हाउस सर्वे में चिह्नित करके अवैध घोषित किए गए हैं। इन सबको ध्वस्त किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने स्पष्ट कर दिया था कि फार्म हाउस अवैध हैं और यह कार्रवाई जारी रहेगी।