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उमर अब्दुल्ला को अलग हो चुकी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 1.5 लाख रुपये देने होंगे: दिल्ली HC

Deepa Sahu
31 Aug 2023 8:09 AM GMT
उमर अब्दुल्ला को अलग हो चुकी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 1.5 लाख रुपये देने होंगे: दिल्ली HC
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिया, जिन्होंने उनके बेटे की शिक्षा के लिए 60,000 रुपये मासिक भुगतान का भी निर्देश दिया। यह मामला जुलाई 2018 में पायल द्वारा दायर एक याचिका से उपजा है, जिसमें उसने 26 अप्रैल, 2018 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
ट्रायल कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को 75,000 रुपये प्रति माह और उनके बेटे को 18 साल की उम्र तक पहुंचने तक 25,000 रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिया था। गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए पायल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि दी गई राशि अपर्याप्त है। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे जहीर और जमीर अभी अपने खर्च खुद चलाने की उम्र के नहीं हैं और वे शिक्षा और दैनिक खर्चों के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर हैं।
इसके अलावा, उसने तर्क दिया था कि दिया गया कुल अंतरिम गुजारा भत्ता पूरे परिवार की देखभाल के लिए बहुत कम है।
एक अलग मामले में, 2016 में एक ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला के तलाक के अनुरोध को खारिज कर दिया था, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उन्होंने शादी के अपूरणीय टूटने और क्रूरता या परित्याग के अपने आरोपों की पुष्टि नहीं की थी।
-आईएएनएस
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