- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- अब कैब की तरह इस्तेमाल...
न्यूज़क्रेडिट: ETV BHARAT
नई दिल्ली: दिल्ली सरकारी विभागों में अब प्राइवेट गाड़ियां कैब की तरह इस्तेमाल नहीं (use of private vehicles ban in delhi government) हो सकेंगी. स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों को कैब की तरह इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने के साथ-साथ परिवहन विभाग ने सरकारी विभागों में भी निजी गाड़ियों को कैब के रूप में इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है. सभी सरकारी विभागों के प्रमुख सचिव और विभागों के प्रमुखों को चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए प्राइवेट गाड़ियों को ही हायर किया जाए.
परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) के संयुक्त आयुक्त (ऑपरेशन एंड एनफोर्समेंट) नवलेन्द्र कुमार सिंह ने इस बाबत जारी आदेश में लिखा है कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों और अंडरटेकिंग के द्वारा अक्सर प्राइवेट गाड़ियों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कैब की तरह हायर किया जा रहा है. जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है. यही वजह है कि सभी सरकारी विभागों के प्रमुख सचिव और विभागों के प्रमुखों को यह चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के द्वारा सरकारी कामकाज के लिए प्राइवेट गाड़ियों को ही हायर किया जाए.
परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जांच में पकड़े जाने पर विभाग ऐसी गाड़ियों के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. उन्हें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी. कहा गया है कि परिवहन विभाग के संज्ञान में आया है कि सरकारी विभागों में प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की तरह किया जा रहा है जो नियमों के खिलाफ है.
गाड़ियों की बताई पहचानः परिवहन विभाग द्वारा सभी सरकारी विभागों को बकायदा प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियां और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की अलग-अलग पहचान भी बताई गई है. इसमें बताया गया है कि जिन गाड़ियों में सफेद रंग की नंबर प्लेट पर काले रंग से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है या हरे रंग की नंबर प्लेट पर सफेद रंग से नंबर लिखा होता है वह सभी प्राइवेट गाड़ियां हैं. जिनका इस्तेमाल कैब की तरह नहीं किया जा सकता है. वहीं अगर पीली नंबर प्लेट पर काले रंग या हरी रंग प्लेट पर पीले रंग से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो ऐसी गाड़ियां कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं केवल उन्हीं गाड़ियों को हायर करके उनका इस्तेमाल आवाजाही के लिए किया जा सकता है.