दिल्ली-एनसीआर

अब शराब की MRP पर नहीं मिल पाएगी छूट, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

Deepa Sahu
28 Feb 2022 2:31 PM GMT
अब शराब की MRP पर नहीं मिल पाएगी छूट, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब शराब की एमआरपी पर छूट या रियायत नहीं मिल पाएगी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब शराब की एमआरपी पर छूट या रियायत नहीं मिल पाएगी. राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है. आबकारी आयुक्त अर्व गोपी कृष्णा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में L7Z लाइसेंसधारी शराब विक्रेता MRP पर कोई छूट या रियायत नहीं दे सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि अगर भविष्य में लाइसेंसधारियों द्वारा किसी छूट या रियायत दिए जाने की सूचना मिलती है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि बड़े स्तर पर छूट दिए जाने के बाद यह देखा गया है कि दुकानों के बार ज्यादा भीड़ लग रही है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है. आदेश में कहा गया है कि भविष्य में एमआरपी पर छूट या रियायत ना देने का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कई दुकानों ने खास ब्रांड्स पर छूट दी और वहां लंबी लाइनें लगीं.
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