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दिल्ली-एनसीआर
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू
Kiran
8 Aug 2025 3:37 PM IST

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Delhi दिल्ली : अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू हो गई। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जाँच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद रिक्त हो गया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में, पदधारी को पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल मिलता है।
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में तब तक निर्वाचित नहीं हो सकता जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य न हो। कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन होने पर भी उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को स्पष्ट बढ़त हासिल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, साथ ही उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। 543 सदस्यीय लोकसभा में एक सीट - पश्चिम बंगाल में बशीरहाट - रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में छह रिक्तियाँ हैं। राज्यसभा की छह रिक्तियों में से चार जम्मू-कश्मीर से, और एक-एक पंजाब और झारखंड से है। पंजाब की यह सीट पिछले महीने हुए उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आप नेता संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।
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