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नई दिल्ली: NSE phone tapping मामले की आराेपी चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट (Delhi Rouse Avenue Court) ने ईडी को नोटिस जारी किया है (Notice to ED on Chitra Ramakrishna bail plea). स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी. चित्रा रामकृष्णा (NSE phone tapping case accused Chitra Ramakrishna) फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है. कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी. इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने , रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे.
संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं. संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने चार करोड़ 54 लाख रुपए लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे. कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था. बता दें कि चित्रा रामकृष्णा (Chitra Ramakrishna) एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में छह मार्च को गिरफ्तार किया गया था.