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संबंधित आदेश की सूचना देने की मांग पर केंद्र को नोटिस जारी

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से लोगों की निगरानी से संबंधित जारी किए गए आदेश की विस्तृत जानकारी देने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
याचिका इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक और वकील अपर गुप्ता ने दायर किया है. अपर गुप्ता ने जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2018 के बीच सूचना के अधिकार के तहत छह आवेदन दाखिल किए थे. उन आवेदनों में अपर गुप्ता ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69 के तहत जारी आदेशों की जानकारी मांगी गई थी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा-69 के तहत लोगों की निगरानी की अनुमति दी जाती है.याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं मांग रहा था, बल्कि वो सरकार की ओर से किए जा रहे निगरानी की हद को जानना चाह रहा था. याचिकाकर्ता के आवेदनों को केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि विधिसम्मत फोन टैपिंग या मानिटरिंग की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत नहीं दी जा सकती है.
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी की ओर से सूचना नहीं देने पर याचिकाकर्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष आवेदन किया, लेकिन उसने भी सूचना देने से इनकार कर दिया है. उसके बाद उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील की. केंद्रीय सूचना आयोग ने याचिकाकर्ता की अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार को सूचना देने का निर्देश दिया. प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष केंद्रीय जनसूचना अधिकारी ने दलील दी कि जो सूचना मांगी गई है वो अब उपलब्ध नहीं है. क्योंकि रिकॉर्ड छह महीने से ज्यादा संरक्षित नहीं रखे जाते हैं.