दिल्ली-एनसीआर

उत्तरी निगम ने प्राइवेट बिल्डर के कहने पर गैरकानूनी तरीके से 15 पेड़ों को काटा

Admin Delhi 1
11 Feb 2022 3:34 PM GMT
उत्तरी निगम ने प्राइवेट बिल्डर के कहने पर गैरकानूनी तरीके से 15 पेड़ों को काटा
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आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने उत्तरी निगम पर गैरकानूनी तरीके से 15 पेड़ों को काटने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंप कर निगम आयुक्त संजय गोयल और ओमेक्स कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने और आईपीसी की धारा 425 और 427 का उल्लंघन करने के तहत सख्त कार्यवाही करने की मांग की है।

रवि ने कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन में कहा कि उत्तरी निगम ने 11 फरवरी को 35 स्थायी गिनती के पेड़ों में से 15 पेड़ गैरकानूनी ढंग से कटवा दिए। निगम की ओर से संचालित स्कूल के परिसर में पेड़ कटवाए गए हैं। रवि ने कहा कि यह उत्तरी निगम के कमिशनर संजय गोयल और ओमेक्स कंपनी की मिलीभगत का मामला है। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तरी निगम ने शुक्रवार को ही बैंक स्ट्रीट अजमल खान रोड पर स्थित निगम के विद्यालय को भी तोड़ दिया। यह कदम निगम के भ्रष्ट रवैये और अहंकार को दिखाता है। संजय गोयल और ओमेक्स कम्पनी के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाए। भाजपा का यह भ्रष्ट रवैया निगम की सत्ता में होने के घमंड को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैंने इस मसले पर पहले भी उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के कमिशनर को उचित कदम उठाने के लिए अनुरोध किया था, ताकि निगम को ऐसा करने से रोका जा सके लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की।भाजपा शासित निगम के द्वारा उठाया गया यह कदम आईपीसी की धारा 425 और 427 के तहत एक दंडनीय अपराध है। साथ ही दिल्ली प्रीजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 का भी उल्लंघन है।







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