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दिल्ली-एनसीआर
गैर-Delhi बीएस-III मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध, 23 स्थानों पर जांच
Kiran
2 Nov 2025 2:41 PM IST

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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शनिवार को बीएस-IV उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले गैर-दिल्ली पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस की संयुक्त टीमों को शहर के 23 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर तैनात किया गया है।
कुंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर, कालिंदी कुंज, औचंदी, मंडोली, कापसहेड़ा और बजघेड़ा टोल या द्वारका एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख सीमाओं पर उच्च प्रदूषणकारी वाहनों के प्रवेश पर नज़र रखने और नियंत्रण के लिए प्रवर्तन दल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में वर्तमान में बीएस-IV मानकों से नीचे चल रहे 50,000 से 70,000 वाणिज्यिक वाहन इन प्रतिबंधों से प्रभावित होंगे। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा 17 अक्टूबर को जारी एक निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के बीच वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना है।
नए नियमों के तहत, दिल्ली में पंजीकृत केवल बीएस-IV या उससे उच्चतर वाणिज्यिक वाहनों को ही शहर की सीमा में चलने की अनुमति होगी। सीएनजी, एलएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, क्योंकि वे कम उत्सर्जन करते हैं।
निजी वाहन, टैक्सियाँ और ओला व उबर जैसी ऐप-आधारित कैब इन प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आती हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम विषाक्त वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और सर्दियों के महीनों में शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है।
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