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दिल्ली-एनसीआर
1200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया
Shiddhant Shriwas
23 Nov 2024 6:31 PM GMT
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DELHI दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में 1200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए हैं। यह मामला अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। विशेष सीबीआई जज अमिताभ रावत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोपियों करण ए. चनाना, अनीता डिंग और राजेश अरोड़ा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी। विशेष न्यायाधीश रावत ने 20 नवंबर को दिए गए आदेश में कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि तीनों प्रतिवादी पूर्वगामी अपराध तथा इस ईडी मामले में आरोपी हैं तथा पीएमएलए के तहत अपराध करने के लिए ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाना चाहते हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी जानबूझकर समन से बच रहे हैं तथा जांच में भाग नहीं ले रहे हैं तथा उनमें से एक या कुछ भारत से भाग गए हैं तथा उनके खिलाफ एलओसी खोली गई है तथा इस मामले में आगे की जांच और कार्यवाही में सहायता के लिए गैर जमानती वारंट जारी करना उचित होगा।" अदालत ने आदेश दिया, "उक्त तीनों प्रतिवादियों/आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएं, जिन्हें संबंधित आईओ के माध्यम से 3 फरवरी, 2025 तक निष्पादित किया जाना चाहिए।" ईडी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादियों को समन जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने उक्त समन का अनुपालन नहीं किया।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ने स्नेहल शारदा के साथ प्रस्तुत किया कि 3 सितंबर, 2024 को अंतिम समन जारी होने के बाद भी, और आज तक वे पीएमएलए के तहत जांच में शामिल नहीं हुए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर, जानबूझकर और जानबूझकर पीएमएलए की धारा 50 (2) और (3) के तहत जारी समन के अनुपालन में आईओ के समक्ष अपनी उपस्थिति से परहेज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिवादियों अर्थात् करण ए. चनाना, अनीता डिंग और राजेश अरोड़ा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन दिया था। ईडी ने अपने अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले तीन प्रतिवादियों अर्थात् करण ए. चनाना, अनीता डिंग और राजेश अरोड़ा के खिलाफ खुले गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रार्थना की थी। ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केनरा बैंक द्वारा 17.11.2020 को दायर शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), अधिनियम, 1860 की धारा 120बी, 420 और 471 और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 के तहत 23 नवंबर, 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उक्त प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आरोपी कंपनी मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों/प्रवर्तकों/कर्मचारियों और अन्य लोगों के माध्यम से केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को लगभग 1201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाकर धन की हेराफेरी और डायवर्ट, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी आदि करके धोखाधड़ी की है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने वर्तमान मामला 22 जून, 2022 को पीएमएलए के तहत दर्ज किया।
यह तर्क दिया गया कि निदेशालय द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को केनरा बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ द्वारा 2009 से 2016 तक लगभग 1367 करोड़ रुपये की निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित सीमाएं मंजूर की गई थीं। ऋण दस्तावेजों के अनुसार ऋण का घोषित उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए था। कंपनी के खाते को 29 सितंबर, 2017 को गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था। मेसर्स एपीएफपीएल के खाते को सभी सदस्य बैंकों द्वारा लगभग 1201 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी घोषित किया गया था। कंपनी ने न केवल ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की, बल्कि अपने वित्तीय विवरण, गारंटरों के निवल मूल्य के विवरण, कंसोर्टियम के उधारदाताओं के बाहर लेन-देन करने, स्टॉक ऑडिट आदि को सक्षम नहीं करने आदि को भी प्रस्तुत करने में विफल रही। ईडी की जांच से पता चला है कि उक्त इकाई ने विभिन्न काल्पनिक संस्थाओं के साथ गैर-वास्तविक और दिखावटी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से 734.20 करोड़ रुपये के उधार लिए गए धन को इधर-उधर किया, जिनका उपयोग उधारदाताओं के धन को इधर-उधर करने के लिए किया गया। (एएनआई)
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