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नोएडा के वेव ग्रुप की अपील खारिज

Admin Delhi 1
6 Jan 2023 7:17 AM GMT
नोएडा के वेव ग्रुप की अपील खारिज
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एनसीआर नॉएडा न्यूज़: एनसीएलटी ने सुनवाई में नोएडा के वेव ग्रुप की अपील खारिज कर दी। बिल्डर समूह ने अपने वेब मेगा सिटी सेंटर परियोजना पर दिवालिया प्रक्रिया चलाने की एनसीएलटी की ओर से खारिज की गई याचिका के खिलाफ एनसीएलटी में अपील की थी। एनसीएलटी ने पुराने आदेश को सही ठहराया है और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने को भी सही ठहराते हुए वेव ग्रुप की अपील खारिज कर दी। दरअसल नोएडा के सेक्टर 32-25 के वेब मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में याचिका दायर की थी। कंपनी की ओर से अपनी ही कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया गया था। याचिका 6 जून 2022 को एनसीएलटी में खारिज कर दी गई थी। इस आदेश के खिलाफ ग्रुप ने एनसीएलटी में अपील की थी। अब ग्रुप के पास केवल सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता बचा हुआ है।

नोएडा के सेक्टर 25 और 32 के बीच वेब मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 में लीज होल्ड के आधार पर 6.18 लाख वर्ग मीटर भूमि का आवंटन लगभग 1.07 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 6622 करोड़ रुपए में कराया था। दिसंबर 2016 में खरीदारों को समय पर यूनिट की डिलीवरी देने तथा किस्तों में बकाया राशि की वसूली के लिए नोएडा प्राधिकरण पीएसपी लेकर आया। पीएसपी के तहत प्राधिकरण ने डब्ल्यूएमसीसी की 4.5 लाख वर्ग मीटर जमीन वापस ले ली। ग्रुप की ओर से जमा की गई पैसों के ब्याज की राशि मानी गई। 10 मार्च 2021 को नोएडा प्राधिकरण द्वारा 1.08 लाख वर्ग मीटर जमीन के आवंटन को निरस्त करके वापस ले लिया गया और दो टावर भी सील कर दिए गए।

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