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Noida: उर्वरक बिक्री पर सख्ती, सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी चेकिंग

गौतमबुद्धनगर: जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद के कृषकों को ही उर्वरक बिक्री की अनुमति दी जाए और हरियाणा राज्य के सीमावर्ती किसानों को उर्वरक न बेचा जाए।
मुख्य निर्देश:
सीमावर्ती क्षेत्रों पर निगरानी: हरियाणा सीमा से लगे क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जाएगी ताकि उर्वरकों का अवैध परिसंचलन रोका जा सके।
कानूनी कार्रवाई: अवैध बिक्री या परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और परिसंचलन नियंत्रण आदेश 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस चौकियों को सतर्कता: सीमावर्ती पुलिस चौकियों को सतर्क किया गया है।
सचल दलों का गठन: कृषि, पुलिस और प्रशासनिक विभाग मिलकर निरीक्षण और छापेमारी करेंगे।
जांच और सत्यापन: बिना खतौनी के अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदने वाले विक्रेताओं की जांच होगी।
उर्वरक मांग का आंकलन: फसलों के अनुसार उर्वरकों की मांग का विश्लेषण किया जाएगा, असामान्य बिक्री पर सत्यापन टीम गठित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद के किसानों को उनकी जोत बही और फसल संस्तुतियों के आधार पर ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कमी न हो और वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।





