दिल्ली-एनसीआर

नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट बताया, 22 मई तक सुपरटेक ट्विन टावरों को गिरा दिया जायेगा

Admin Delhi 1
28 Feb 2022 8:04 AM GMT
नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट बताया, 22 मई तक सुपरटेक ट्विन टावरों को गिरा दिया जायेगा
x

नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 22 मई को सुपरटेक 40 मंजिला ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। पिछले साल 31 अगस्त के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में जुड़वां टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने कहा कि सभी प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण के हलफनामे में दी गई समयसीमा का सख्ती से पालन करें. नोएडा प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विध्वंस प्रक्रिया शुरू हो गई है, और 22 मई को जुड़वां टावरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि 22 अगस्त तक पूरा मलबा हटा दिया जाएगा।

कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सभी हितधारकों की एक बैठक 9 फरवरी को हुई थी, और सुपरटेक ट्विन टावरों के विध्वंस की समय सीमा तय की गई थी। नोएडा प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया कि अन्य प्राधिकरणों से एनओसी के साथ गेल से एनओसी भी प्राप्त हुई है। 7 फरवरी को, शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि गेल की एनओसी की आवश्यकता थी क्योंकि एक उच्च दबाव वाली भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो 15 मीटर की दूरी और 3 मीटर की गहराई से गुजर रही है। 17 जनवरी को, कुमार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि टावरों को गिराने के लिए एक विध्वंस एजेंसी, एडिफिस इंजीनियरिंग को अंतिम रूप दिया गया है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।

Next Story