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नीलगिरि की अदालत में शौचालय नहीं: जुलाई के पहले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Deepa Sahu
13 Jun 2023 9:16 AM GMT
नीलगिरि की अदालत में शौचालय नहीं: जुलाई के पहले सप्ताह में याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के ऊटी में गर्मियों की छुट्टी के बाद एक अदालत परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय सुविधाओं की कमी के बारे में नीलगिरी महिला वकील संघ (डब्ल्यूएलएएन) द्वारा दायर एक याचिका को सूचीबद्ध किया।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अदालत परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण देते हुए दायर एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। पीठ ने डब्ल्यूएलएएन के वकील की दलीलों को दर्ज किया कि उनकी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।
अदालत ने कहा, "फिलहाल, याचिकाकर्ता संघ को कोई शिकायत नहीं है, इस मामले को जुलाई के पहले सप्ताह में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।" शीर्ष अदालत ग्रीष्मावकाश के बाद तीन जुलाई को फिर से खुलेगी।
इसने पहले मद्रास उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को ऊटी में हाल ही में उद्घाटन किए गए संयुक्त अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी को दूर करने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया था।
9 जून को, शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की एक पूर्व रिपोर्ट में नए अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए सुविधाओं के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है और क्या ऐसी सुविधाओं में कोई कमी है जो पहले उपलब्ध थी।
पीठ ने तब उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर वह सोमवार को विचार करेगी।
“रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की जाए। इस तरह की रिपोर्ट रविवार तक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इस अदालत की रजिस्ट्री तक पहुंच जानी चाहिए और यह मामला 12 जून, सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 7 जून को मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर नीलगिरी कोर्ट परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए उपाय करने की मांग की थी।
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