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निजी सुरक्षा एजेंसियों अधिनियम के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं, MHA का कहना
Gulabi Jagat
20 Dec 2022 11:23 AM GMT

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नई दिल्ली : निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों और उनके सुरक्षा गार्डों को कोई विशेष विशेषाधिकार/छूट प्रदान नहीं किया गया है, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा।
सांसद गिरीश चंद्रा ने देश में निजी सुरक्षा एजेंसियों की संख्या और क्या निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों और उनके सुरक्षा गार्डों को कोई विशेष विशेषाधिकार/छूट प्रदान किया गया है, पर सवाल पूछा है।
इस सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश में निजी सुरक्षा एजेंसियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 [पीएसएआर अधिनियम] के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, अधिनियम के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नियंत्रक प्राधिकरणों को लाइसेंस जारी करने और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के विनियमन के कर्तव्यों को सौंपा गया है।
देश में निजी सुरक्षा एजेंसियों की संख्या से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। यह डेटा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर बनाए रखा जाता है।
हालांकि, वर्ष 2019 में, केंद्र सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सुविधा के लिए एक 'निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल' विकसित किया है। वेब पोर्टल के अनुसार दिनांक 15.12.2022 की स्थिति में निजी सुरक्षा एजेंसियों के 19526 लाइसेंस हैं, जिनमें से 1267 लाइसेंस उत्तर प्रदेश में हैं। निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों और उनके सुरक्षा गार्डों को कोई विशेष विशेषाधिकार/छूट प्रदान नहीं किया गया है।
यह पूछे जाने पर कि क्या निजी गार्डों के लिए आयु सीमा की समीक्षा की जाएगी क्योंकि निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में वृद्धावस्था के लोग लगे हुए हैं।
राय ने जवाब दिया कि पीएसएआर अधिनियम, 2005 की धारा 10 (1) (बी) के अनुसार, एक निजी सुरक्षा एजेंसी 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के किसी भी व्यक्ति को निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में नियोजित या संलग्न कर सकती है। वर्तमान में निजी सुरक्षा गार्डों की आयु की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है। (एएनआई)

Gulabi Jagat
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