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मेडिकल ग्राउंड पर भी आसाराम को राहत नहीं: SC ने खारिज की जमानत याचिका
Tara Tandi
6 Aug 2026 6:21 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खुद को भगवान बताने वाले और रेप के दोषी आसाराम को मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन एम्स (AIIMS) की मेडिकल राय को देखते हुए उन्हें अपनी पसंद के ट्रेंड केयरगिवर की 24 घंटे सेवा लेने की इजाज़त दे दी।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने आसाराम की सज़ा पर रोक लगाने की अर्ज़ी को पेंडिंग रखा और उन्हें यह छूट दी कि अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो वे इस मामले को फिर से उठा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज़ी पर सुनवाई टालते हुए आदेश दिया, "याचिकाकर्ता को अपनी पसंद के ट्रेंड केयरगिवर की 24 घंटे मदद लेने की छूट होगी।"
सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी पेंडिंग होने की बात छिपाकर राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल हासिल की थी।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में पैरोल की अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही का ज़िक्र नहीं किया गया था, और पैरोल मिलने की बात भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताई गई थी।
यह पता चलने पर कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल दी थी, जस्टिस सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने हैरानी जताई और कहा, "हमारे आदेश के बाद?"
बेंच ने याचिकाकर्ता के बर्ताव पर भी टिप्पणी की कि "यह सही नहीं है"।
हालांकि, आसाराम के वकील ने दलील दी कि पैरोल की अर्ज़ी पहले ही दाखिल कर दी गई थी और पैरोल सिर्फ़ मेडिकल आधार पर नहीं दी गई थी।
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की टीम की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपना आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें ट्रेंड केयरगिवर की 24 घंटे मदद की ज़रूरत है।
इससे पहले इस हफ़्ते, सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आसाराम को कई बीमारियां हैं - जैसे कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया, थैलेसीमिया और बार-बार होने वाली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या जिसमें खून बहता है - लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उन्हें ट्रेंड केयरगिवर की लगातार मदद की ज़रूरत होगी। 21 जुलाई को, जस्टिस सुंदेश की अगुवाई वाली बेंच ने AIIMS के डायरेक्टर को आसाराम की सेहत की पूरी जांच के लिए एक खास मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था। बेंच ने साफ़ कर दिया था कि वह बिना किसी स्वतंत्र मेडिकल जांच के आसाराम की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी पर विचार करने के पक्ष में नहीं है।
30 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आसाराम की स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी किया था। इस पिटीशन में राजस्थान हाई कोर्ट के 27 मई के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2013 के नाबालिग से रेप केस में उसकी सज़ा और उम्रकैद को बरकरार रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने उस समय कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा गया था। यह मामला 2013 का है और इसमें उनके छिंदवाड़ा गुरुकुल की एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप था।
हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, आसाराम - जो अंतरिम मेडिकल ज़मानत पर बाहर थे - ने मेडिकल जांच के बाद 28 मई को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। जोधपुर की स्पेशल POCSO कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। वह गुजरात के गांधीनगर आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ यौन उत्पीड़न के एक और मामले में भी उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।
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