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प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की अब खैर नही: दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर करेगी बड़ी कार्यवाही
दिल्ली न्यूज़: सर्दियों में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक अक्तूबर से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने अपनी प्रवर्तन विंग को मजबूत करने के लिए 30 नई इनोवा कारें और 36 अपाचे मोटरसाइकिलों को शामिल किया है। ऐसे में अब मोटर वाहन अधनियम से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवहन विभाग के प्रवर्तन विंग की पकड़ से भाग नहीं सकेंगे। सूत्र बताते हैं कि एक अक्तूबर से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए करीब 80 टीमें सडक़ों पर उतारी जाएंगी। इन कारों और मोटर साइकिलों का सडक़ों पर मूवमेंट रहेगा और चालान काटने की जिम्मेदारी रहेगी। वर्तमान समय में परिवहन विभाग के इस विंग में 54 इनोवा कारें शामिल हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैध पीयूसी के बिना चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के अलावा उम्र पूरी कर चुके पेट्रोल व डीजल के पुराने वाहनों को जब्त करने पर फोकस रहेगा। मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन को रोकने के लिए परिवहन विभाग के प्रवर्तन विंग द्वारा जगह-जगह अपने दस्तों को तैनात किया जाएगा। परिवहन विभाग के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए वाहनों के आने से नियम तोडक़र भागने की कोशिश करने वालों को मोटरसाइकिल की सहायता से आसानी से पकड़ा जा सकेगा। ये मोटरसाइकिलें सडक़ों पर रहेंगी। इन पर दो-दो कर्मचारी तैनात रहेंगे। जिनके पास नियमों को तोडऩे वालों का चालान काटने का अधिकार होगा। इसी तरह सडक़ों पर उतारी जाने वाली इनोवा कारें भी सडक़ों पर एक जगह नहीं खड़ी होंगी और सडक़ों पर मूवमेंट में रहेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटेंगी। वर्तमान में एक प्रवर्तन दल में चार कर्मी शामिल हैं और प्रत्येक टीम के एक सदस्य को कम करके टीमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग इस समय प्रतिदिन 150 से अधिक चालान काट रहा है। एक जनवरी से अब तक बिना वैध पीयूसी वाले 12 हजार से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। लेकिन एक अक्तूबर से इसमें तेजी आएगी।
वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना या छह माह की सजा निर्धारित है। या फिर चालान और सजा दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा तीन माह तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
एक जनवरी से 15 सितम्बर तक:
34,42,180 पीयूसी जारी
10,578 ई-नोटिस बिना वैध पीयूसी चलने वाले वाहनों को भेजे गए
5098 ओवर लोडेड वाहनों के चालान काटे गए
12,136 वाहनों के पास पीयूसी वैध नहीं पाए जाने पर काटे चालान
5470 दस व पंद्रह साल पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों को किया जब्त