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दिल्ली में फिलहाल बाइक-टैक्सी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Deepa Sahu
12 Jun 2023 1:47 PM GMT
दिल्ली में फिलहाल बाइक-टैक्सी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत उसने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी में काम करने की अनुमति दी थी और दिल्ली सरकार से नई नीति लागू होने तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा था। तैयार किया।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने स्वतंत्रता दी
दोनों एग्रीगेटर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है।
उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील की दलील को भी दर्ज किया कि अंतिम नीति को जुलाई के अंत से पहले अधिसूचित किया जाएगा।
शीर्ष अदालत आप सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था।
शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार की दोनों याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
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