दिल्ली-एनसीआर

NMC ने दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द किया

Tara Tandi
15 Nov 2025 1:53 PM IST
NMC ने दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द किया
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट से जुड़े तीन डॉक्टरों का पंजीकरण रद्द कर दिया है और अगले आदेश तक उनके प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है।
10 नवंबर को हुए दिल्ली विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था।
परिषद ने डॉ. मुजफ्फर अहमद, डॉ. अदील अहमद राठेर और डॉ. मुजम्मिल शकील के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के मद्देनजर यह निर्देश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
मुजम्मिल, अदील और एक अन्य संदिग्ध डॉ. शाहीन फिलहाल जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि माना जा रहा है कि मुजफ्फर इस साल अगस्त के आसपास भारत से भाग गया था।
माना जा रहा है कि उनके फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से संबंध हैं।
एनएमसी सचिव (प्रभारी) राजीव शर्मा के एक आदेश में 19 अक्टूबर को श्रीनगर में अहमद, राठेर और शकील के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी का उल्लेख किया गया है।
इसमें कहा गया है कि जाँच एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य लाल किला आतंकवादी विस्फोट मामले में उनकी संलिप्तता के संकेत देते हैं।
आदेश में कहा गया है, "ऐसा जुड़ाव या आचरण प्रथम दृष्टया चिकित्सा पेशे के सदस्यों से अपेक्षित नैतिक औचित्य, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास के मानकों के अनुरूप नहीं है और भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन है।"
जम्मू और कश्मीर चिकित्सा परिषद ने उपरोक्त तीनों डॉक्टरों के पंजीकरण रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि उनके नाम परिषद द्वारा बनाए गए चिकित्सा चिकित्सकों के रजिस्टर से तुरंत हटा दिए जाएँ।
आदेश में आगे कहा गया है, "ऐसे निष्कासन के परिणामस्वरूप, उक्त चिकित्सक अगले आदेश तक चिकित्सा का अभ्यास करने या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में कोई भी पद धारण करने के हकदार नहीं रहेंगे।"
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि "जम्मू और कश्मीर मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी उपर्युक्त डॉक्टरों के पंजीकरण रद्द करने संबंधी 13 नवंबर, 2025 की अधिसूचनाओं के मद्देनजर, उनके नाम तत्काल प्रभाव से भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (आईएमआर)/राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) से हटा दिए जाएँ।"
यह बताया गया है, हालाँकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि डॉ. शाहीन सईद, जो उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में सूचीबद्ध थीं, के संबंध में भी इसी तरह का निर्देश जारी किया गया है और उन्हें भी तुरंत आईएमआर/एनएमआर से हटा दिया गया है।
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