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नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की अंतरिम जमानत पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

Kiran
3 April 2025 9:52 AM IST
नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की अंतरिम जमानत पर यूपी सरकार से जवाब मांगा
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Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा है। विकास यादव 25 साल की सजा काट रहा है और अपनी बीमार मां की देखभाल करना चाहता है। न्यायमूर्ति एएस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती उसकी मां की स्थिति की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित कर सकती है। पीठ ने कहा, "मेडिकल बोर्ड उक्त अस्पताल के डॉक्टरों से भी परामर्श करेगा और रिकॉर्ड का अध्ययन करेगा।" साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई है।
यादव के वकील ने मेडिकल दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि फरवरी में उसकी मां की हालत खराब हो गई थी और सर्जरी कराने से इनकार करने के बाद वह आईसीयू में थी। कटारा की मां नीलम कटारा की ओर से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने जेल में दोषी के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह मेडिकल आधार पर 98 बार एम्स गया, जबकि पीठ ने कहा कि उसने सजा का एक बड़ा हिस्सा काट लिया है। यूपी के राजनेता डीपी यादव के बेटे विकास को शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर 2016 को बिना किसी छूट के सजा सुनाई थी। उसके चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए यही सजा सुनाई गई थी, जिसका कथित तौर पर विकास की बहन के साथ संबंध था। एक अन्य सह-दोषी सुखदेव पहलवान को बिना किसी छूट के 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
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