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दिल्ली-एनसीआर
नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव यादव को 3 महीने की छुट्टी दी
Kiran
27 Jun 2025 8:05 AM IST

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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को तीन महीने की छुट्टी दे दी। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अवकाश पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि यादव पहले ही बिना किसी छूट के 20 साल की जेल की सजा काट चुका है। इसने आदेश दिया कि यादव को सात दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, जो छुट्टी की शर्तें निर्धारित करेगा। अदालत ने कहा कि यादव को छुट्टी पर रिहा करते समय मृतक की मां नीलम कटारा की सुरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।
यादव ने शीर्ष अदालत द्वारा छूट के लिए उसकी याचिका पर फैसला किए जाने तक छुट्टी मांगी थी, क्योंकि वह पहले ही मामले में बिना किसी छूट के 20 साल की जेल की सजा पूरी कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 फरवरी, 2015 को यादव को "आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो छूट पर विचार किए बिना वास्तविक कारावास के 20 वर्ष के बराबर होगी।" सुखदेव यादव, विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल को कटारा के अपहरण और हत्या में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उन्होंने 16-17 फरवरी, 2002 की मध्य रात्रि को एक विवाह समारोह से कटारा का अपहरण कर लिया और फिर विकास की बहन भारती यादव - उत्तर प्रदेश के राजनेता डीपी यादव की बेटी - के साथ उसके कथित संबंध के कारण उसकी हत्या कर दी।
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