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नकली नोटों की तस्करी करने वाले को NIA बेंगलुरु कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई
Rani Sahu
1 Sep 2024 8:11 AM GMT
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New Delhiनई दिल्ली : एनआईए ने एक बयान में कहा कि एनआईए की विशेष अदालत, बेंगलुरु ने 2018 के नकली नोट जब्ती मामले में एक आरोपी को 6 साल के साधारण कारावास (एसआई) की सजा सुनाई है।
एनआईए ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मूल निवासी आरोपी सरीफुल इस्लाम उर्फ सरीफुल्ला उर्फ शरीफुद्दीन पर आरसी-12/2018/एनआईए/डीएलआई (चिकोडी एफआईसीएन केस) मामले में 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वह इस मामले में दोषी ठहराए जाने वाले सातवें आरोपी हैं।
मामले में एनआईए की जांच से पता चला है कि आरोपी ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर बांग्लादेश सीमा से भारत के विभिन्न हिस्सों में 82,000 रुपये मूल्य के 41 नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएनएस) की तस्करी की साजिश रची थी। सरिफुल इस्लाम ने पश्चिम बंगाल से जाली नोटों की खरीद और देश भर में उनके प्रचलन के लिए अपने सह-आरोपी से संवाद करने के लिए धोखाधड़ी से एक सिम कार्ड प्राप्त किया था। जांच में आगे पता चला कि आरोपी की ओर से कई ऐसे लेन-देन हुए थे, जिन्होंने पहले पश्चिम बंगाल में मुख्य दोषी दलिम मिया को 10.30 लाख रुपये के एफआईसीएन दिए थे। साजिश का उद्देश्य भारत की मौद्रिक स्थिति और आर्थिक सुरक्षा को अस्थिर करना था।
एनआईए दो बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी जांच जारी रखे हुए है, जिन्होंने इस मामले में आरोपियों को एफआईसीएन की आपूर्ति की थी, जिसमें एजेंसी द्वारा अब तक कुल तीन आरोपपत्र दायर किए गए हैं। इससे पहले, सीपीआई (माओवादी) पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के तहत, एनआईए ने शुक्रवार को बिहार के दो जिलों में सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों के साथ-साथ जिंदा गोला-बारूद भी जब्त किया।
बिहार के कैमूर जिले में पांच और रोहतास जिले में दो स्थानों पर सीपीआई (माओवादी) के दो प्रमुख नेताओं विजय कुमार आर्य और उमेश चौधरी की गिरफ्तारी के सिलसिले में तलाशी ली गई, जिन्हें एनआईए ने अप्रैल 2022 में रोहतास जिले से पकड़ा था। उस दौरान उनके पास से लेवी रसीदें, प्रतिबंधित आतंकी संगठन के नक्सली पर्चे और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए थे। (एएनआई)
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Rani Sahu
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