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एनआईए ने श्रीनगर में हिजबुल प्रमुख के बेटे की संपत्ति की कुर्क

Rani Sahu
24 April 2023 12:00 PM GMT
एनआईए ने श्रीनगर में हिजबुल प्रमुख के बेटे की संपत्ति की कुर्क
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श्रीनगर (आईएएनएस)| नई दिल्ली में एनआईए की एक अदालत के आदेश के बाद अधिकारियों ने सोमवार को श्रीनगर में हिज्बुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क कर ली। अधिकारियों ने बताया कि शहर के राम बाग इलाके में सैयद अहमद शकील की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
नई दिल्ली में विशेष एनआईए अदालत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है: एनआईए नोटिस के अनुसार, यूए (पी) अधिनियम, 1967 के तहत एक 'सूचीबद्ध आतंकवादी' सैयद अहमद शकील के स्वामित्व में अचल संपत्ति- सर्वेक्षण संख्या 1917/1566, 1567 और 1568 राजस्व एस्टेट, नर्सिग गढ़, मोहल्ला राम बाग, श्रीनगर, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उप-धारा 33 (1) के तहत संलग्न है।
--आईएएनएस
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