दिल्ली-एनसीआर

NHRC ने कोलकाता में एक नाबालिग की मौत की जांच कर रही NCPCR टीम पर हमले को लेकर बंगाल सरकार, पुलिस को नोटिस जारी किया

Gulabi Jagat
22 Jun 2023 8:04 AM GMT
NHRC ने कोलकाता में एक नाबालिग की मौत की जांच कर रही NCPCR टीम पर हमले को लेकर बंगाल सरकार, पुलिस को नोटिस जारी किया
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नई दिल्ली (एएनआई): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत ने एक शिकायत के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है कि पुलिस ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की अध्यक्ष के नेतृत्व वाली टीम को बाधित किया। 31 मार्च मार्च में कलकत्ता के तिलजला इलाके में सात साल की एक बच्ची की मौत।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मामले में की गई जांच की स्थिति, अध्यक्ष द्वारा दी गई शिकायत पर पीएस तिलजला में दर्ज की गई एफआईआर भी शामिल है। एनसीपीसीआर और दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। एनएचआरसी के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकारियों से 4 सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया की उम्मीद है।
नोटिस जारी करते हुए, आयोग ने कहा है कि एनसीपीसीआर एक वैधानिक निकाय है, जिसके पास बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जनादेश है, जिसमें बाल-विशिष्ट कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी भी शामिल है, जैसे कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। (POCSO), किशोर न्याय, शिक्षा का अधिकार (RTE), आदि।
बयान में कहा गया है कि एनसीपीसीआर को बच्चों के अधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले पर शिकायत के आधार पर खुद जांच करने का कानूनी अधिकार है।
बयान के अनुसार, आयोग का प्रथमदृष्ट्या मानना है कि जिस कमरे में एनसीपीसीआर टीम को पीड़िता के माता-पिता से बात करनी थी, वहां अलग तरीके से वीडियो कैमरे लगाना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि निर्देशों के भी खिलाफ है। किसी अपराध की शिकार महिला के नाम और पहचान के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में शीर्ष न्यायालय का। एनसीपीसीआर टीम पर शारीरिक हमला भी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।
बयान के अनुसार, कथित तौर पर, जब उन्होंने पूछताछ के दौरान पीड़िता के माता-पिता के साथ उनकी बातचीत को कानून का उल्लंघन करते हुए कैमरे पर रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस का विरोध किया, तो उन पर शारीरिक हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
शिकायत में सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की गई थी। (एएनआई)
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