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NEW DELHI नई दिल्ली: पर्यावरण मानदंडों का पालन न करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का हवाला देते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक समाचार रिपोर्ट के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिसमें एक सोसायटी की जल आपूर्ति में खतरनाक ई. कोली बैक्टीरिया और ब्लीचिंग पाउडर के अंश पाए गए थे। अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में न्यायाधिकरण ने न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्यों डॉ. ए सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ग्रेटर नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया है।
पीठ ने अधिकारियों को 28 जनवरी, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई तक अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जांच शुरू करने वाले समाचार लेख के अनुसार, ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी के निवासियों को दस्त, उल्टी, बुखार और पेट दर्द जैसे लक्षण महसूस होने लगे, जिससे समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ पैदा हो गईं। कमज़ोर आबादी, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। लेख के अनुसार, संदूषण का कारण पानी की टंकियों का अनुचित रखरखाव माना जा रहा है, जिन्हें कथित तौर पर ठीक से फ्लश नहीं किया गया था।
यह संदूषण, मुख्य रूप से अमोनिया नाइट्रोजन और कुल घुलित ठोस पदार्थों के उच्च स्तर के कारण है, जिसे दोषपूर्ण वर्षा जल संचयन प्रणालियों से जोड़ा गया है, एक ऐसा मुद्दा जिसकी पहचान कई साल पहले की गई थी, लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया। लगभग तीन साल पहले इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद, सुधारात्मक उपाय अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, जिसके कारण एनजीटी ने तत्काल और निर्णायक रिपोर्ट की मांग की है।
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Kiran
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