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दिल्ली-एनसीआर
एनजीटी ने जनकपुरी में ताजे पानी के प्रदूषण की जांच के आदेश दिए
Kiran
13 Aug 2025 8:51 AM IST

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Delhi दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दूषित पेयजल की शिकायतों के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को जनकपुरी में मीठे पानी की गुणवत्ता की जाँच करने का निर्देश दिया है। स्थानीय रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और अन्य के खिलाफ यह मामला दायर किया था, जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति न होने और दुर्गंधयुक्त व असुरक्षित पानी की रिपोर्ट का आरोप लगाया गया था।
अधिकरण को सौंपी गई सीपीसीबी की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र के 12 घरों के पानी के नमूनों की जाँच की गई थी। छह घरों में कोई संदूषण नहीं था, जबकि तीन घरों में टोटल कोलीफॉर्म की थोड़ी मात्रा थी, लेकिन ई. कोली नहीं था, जो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आंतों में संक्रमण पैदा कर सकता है। दो अन्य नमूनों में टोटल कोलीफॉर्म पाया गया - एक में ई. कोली नहीं था और दूसरे में ई. कोली का स्तर कम था। एक नमूने में टोटल कोलीफॉर्म और ई. कोली दोनों का स्तर उच्च पाया गया।
डीजेबी ने अधिकरण को सूचित किया कि 22 जुलाई को पाइपलाइन की खराबी को ठीक कर दिया गया था और अब साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, एनजीटी ने सीपीसीबी को उन्हीं 12 घरों और आठ अतिरिक्त घरों के पानी का पुनः परीक्षण करने का निर्देश दिया है, तथा चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
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