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4 अगस्त को अगली सुनवाई, पुलिस ने हाईकोर्ट में रखीं कई दलीलें

न्यूज़क्रेडिट:न्यूज़18
नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद द्वारा फरवरी 2020 में दंगों के पीछे कथित साजिश से संबंधित यूएपीए मामले में जमानत को लेकर दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दलील दी है. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दंगे से जुड़े कई तथ्य रखे हैं. मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई जिसको लेकर हाईकोर्ट अब इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होगी.
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वित्तीय स्रोत के लिए ताहिर हुसैन, इशरत जहां समेत अन्य लोग थे. यह पैसे सभी प्रदर्शन वाली जगहों पर पहुंचाया गया, जिससे प्रदर्शन स्थल पर साधनों के उपयोग, लोगों को जुटाने, हथियारों, विस्फोटकों और अन्य शस्त्रों के इस्तेमाल में किया गया.
शरजील इमाम के पर्चे बाटें जाने के बाद हुई हिंसाः दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पहली हिंसा 13 दिसंबर 2019 को हुई. यह शरजील इमाम के पर्चे बाटें जाने के बाद हुई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि 13 दिसंबर 2019 को हिंसा के बाद जामिया में शरजील इमाम ने भाषण दिया था. इस भाषण में कहा गया था कि उनका मकसद चक्का जाम करना है, ताकि दिल्ली के लोकल इलाकों में जरूरी चीजें ना पहुंच पाएं. शरजील ने बोला था दिल्ली में चक्का जाम हो. यह दिल्ली है फ्लाई ओवर घिरे तो सबको खबर हो इसका मतलब था कि जो भी होगा उसका इंटरनेशनल मीडिया में अटेंशन मिलेगा.
दिल्ली पुलिस की दलीलः जामिया यूनिवर्सिटी में मीटिंग बुलाई गई थी
दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया कि जामिया यूनिवर्सिटी में मीटिंग बुलाई गई थी. जिसके बाद शाहीन बाग में धरने पर लोग बैठे. दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान कई तथ्य रखे गए हैं. दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी दलील पूरी नहीं हुई है और इसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगा.