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15 नवंबर से नए टोल नियम: बिना फास्टैग वालों के लिए केंद्र की तरफ से अच्छी खबर

Delhi दिल्ली : केंद्र सरकार ने बिना फास्टैग वाले वाहनों के मालिकों को खुशखबरी दी है। 15 नवंबर से, बिना फास्टैग वाले वाहनों के मालिकों को दोगुनी टोल राशि नहीं देनी होगी।
केंद्र सरकार ने उस नियम में ढील दी है जिसके तहत बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता था। अगर आप नकद भुगतान करते हैं, तो आपको दोगुना टोल शुल्क देना होगा। लेकिन अगर आप यूपीआई के ज़रिए भुगतान करते हैं, तो आपको टोल शुल्क का 1.25 गुना देना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है ताकि बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए उनके भुगतान के तरीके के आधार पर अलग-अलग टोल लागू किए जा सकें। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और टोल प्लाज़ा पर नकदी के इस्तेमाल को कम करना है। नए नियम के अनुसार, बिना फास्टैग वाले या दोषपूर्ण फास्टैग वाले वाहनों को अब यूपीआई से भुगतान करने पर दोगुने के बजाय टोल प्लाज़ा पर 1.25 गुना टोल देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन का टोल 100 रुपये था, तो पहले बिना फास्टैग वालों को 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब यदि आप यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करते हैं, तो आपको केवल 125 रुपये का भुगतान करना होगा।





