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26 जनवरी तक उड़ान संचालन पर नया आदेश लागू

19 Jan 2024 7:29 AM GMT
26 जनवरी तक उड़ान संचालन पर नया आदेश लागू
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नई दिल्ली। एक अधिकारी के मुताबिक, गणतंत्र दिवस की तैयारियों और समारोहों के सिलसिले में 26 जनवरी तक हर दिन सुबह 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक दिल्ली हवाई अड्डे पर किसी भी उड़ान का आगमन या प्रस्थान नहीं होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी एयरमेन को नोटिस (एनओटीएएम) को नए प्रतिबंध लागू करने …

नई दिल्ली। एक अधिकारी के मुताबिक, गणतंत्र दिवस की तैयारियों और समारोहों के सिलसिले में 26 जनवरी तक हर दिन सुबह 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक दिल्ली हवाई अड्डे पर किसी भी उड़ान का आगमन या प्रस्थान नहीं होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी एयरमेन को नोटिस (एनओटीएएम) को नए प्रतिबंध लागू करने के लिए संशोधित किया गया है।इससे पहले, कुछ अपवादों को छोड़कर केवल गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए प्रतिबंध लागू थे।

अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि शुक्रवार (19 जनवरी) से सोमवार (29 जनवरी) तक सुबह 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे के बीच दिल्ली हवाईअड्डे से कोई भी उड़ान नहीं आएगी या प्रस्थान करेगी।आम तौर पर, नोटम एक सूचना है जिसमें जानकारी होती है जो उड़ान संचालन में शामिल कर्मियों के लिए आवश्यक होती है।19-25 जनवरी की अवधि के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक अनुसूचित एयरलाइनों की गैर-अनुसूचित उड़ानों और चार्टर्ड उड़ानों की लैंडिंग या टेक-ऑफ की अनुमति नहीं होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में जारी नोटम के अनुसार, ये प्रतिबंध 26 से 29 जनवरी की अवधि के दौरान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेंगे।

भारतीय वायुसेना, बीएसएफ, सेना के विमानन हेलीकॉप्टर संचालन के साथ-साथ राज्य के स्वामित्व वाले विमान/हेलीकॉप्टर जो किसी राज्य के राज्यपाल/मुख्यमंत्री के साथ उड़ान भर रहे हैं, पर NOTAM का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानें संचालित करता है।

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