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Delhi दिल्ली गुरुवार को मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने विभागों को निर्देश दिया कि वे ग्रुप C पदों पर पूर्व-अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिए नियमों में बदलाव करें।
यह आरक्षण दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, जेल और वन एवं वन्यजीव विभागों में ग्रुप 'C' पदों पर सीधी भर्ती में दिया जाएगा। संधू ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे 30 जून से पहले ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करें और भर्ती नियमों में बदलाव करें। यह पहल भारत सरकार के विज़न के अनुरूप लागू की जा रही है। उपराज्यपाल ने इससे पहले 8 जून को हुई बैठक में दिल्ली फायर सर्विस में पूर्व-अग्निवीरों की भर्ती का प्रस्ताव दिया था।
इन युवाओं के अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, उपराज्यपाल ने खाली ग्रुप 'C' पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। यह कोटा मुख्य ऑपरेशनल विभागों में लागू होगा, जिसमें खास तौर पर दिल्ली पुलिस में पुलिस कॉन्स्टेबल, दिल्ली फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डन और पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड की भर्ती शामिल है। अग्निवीरों द्वारा की गई राष्ट्र सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि इन समर्पित लोगों को नागरिक ढांचे में आसानी से शामिल करके, सरकार राजधानी की संस्थागत मज़बूती को काफी बढ़ाएगी और एक प्रगतिशील 'विकसित दिल्ली' के सामूहिक विज़न को आगे बढ़ाएगी।





