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New Delhi: RBI की नई गाइडलाइन लागू, अब चेक क्लियरिंग होगी आसान

Admindelhi1
3 Oct 2025 1:14 PM IST
New Delhi: RBI की नई गाइडलाइन लागू, अब चेक क्लियरिंग होगी आसान
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"RBI ने की नई व्यवस्था की शुरुआत"

दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग सिस्टम को तेज और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक ही दिन की अवधि में चेक क्लियर करना होगा। यह नई व्यवस्था चेक से भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा साबित होगी।

अभी तक चेक क्लियर होने में आमतौर पर एक से दो दिन का समय लगता था, लेकिन 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने ग्राहकों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देनी शुरू कर दी है।

बैंकों ने ग्राहकों से अपील की है कि चेक बाउंस होने से बचने के लिए वे अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए चेक पर सभी विवरण सही-सही भरें।

ऐसे काम करेगा RBI का नया सिस्टम

आरबीआई ने बताया कि इस नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। नए सिस्टम में क्लियरिंग की प्रक्रिया तेज करने के लिए दो मुख्य सेशन होंगे।

सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन: इसमें बैंक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे।

कॉन्फ़र्मेशन सेशन: राशि अदा करने वाला बैंक इस चेक को शाम 7 बजे तक सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फ़र्मेशन देगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर चेक का एक आइटम एक्सपायरी टाइम होगा, जिस समय-सीमा के भीतर कॉन्फ़र्मेशन देना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए, बैंकों ने ग्राहकों से पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। इसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले ग्राहकों को बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना अनिवार्य होगा। चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे। यदि जानकारी मेल खाती है, तभी चेक क्लियर होगा, अन्यथा अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा।

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