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New Delhi: अब दिल्ली के इन जगहों पर नहीं बेच सकेंगे सिगरेट और तंबाकू
नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों के पास तंबाकू और सिगरेट बेचने वाले सावधान हो जाएं। अब कॉलेज परिसरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। नियम न मानने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर जुमार्ना लगाया जाएगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को मुख्य सचिव को दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त दिशा-निदेर्शों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
यह निर्देश हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय समिति नारको कोआर्डिनेशनसेंटर (एनसीओआरडी) की 9वीं समीक्षा बैठक के बाद दिया गया है। नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क सूत्र हर संस्थान में प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
उपराज्यपाल ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के नियमन) अधिनियम, 2003 के अनुपालन की निगरानी करने और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं को लेकर इन नोडल अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया है।
छात्रों में जागरूकता फैलाने का निर्देश
उपराज्यपाल के निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निदेर्शों के संदर्भ में शैक्षिक संस्थानों के लिए अनिवार्य है। उपराज्यपाल ने पुलिस के विशेष आयुक्त (एएनटीएफ) द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में नशे की लत के बारे में उठाए गए चिंताओं के साथ छात्रों और अभिभावकों के लिए उचित काउंसलिंग और मार्गदर्शन सुविधाओं की कमी पर भी ध्यान आकर्षित किया।
छात्रों और कर्मचारियों की होगी काउंसलिंग
उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने, तंबाकू सेवन निवारण कार्यक्रमों का आयोजन करने और छात्रों व कर्मचारियों को काउंसलिंग और समर्थन सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया गया है।
शैक्षिक संस्थानों को इसे लागू करने के दिए निर्देश
शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर जुमार्ना वसूलने के लिए विभाग प्रमुखों व संस्थान प्रमुखों को अधिकृत किया।
प्रमुख स्थानों पर जागरूकता संकेतों का प्रदर्शन।
स्टाफ से तंबाकू मानिटर्स की नियुक्ति करना, जो एक अधिकारी, शिक्षक या छात्र प्रतिनिधि हो सकता।
तंबाकू मुक्त क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए 100 गज के क्षेत्र को चिन्हित करना।
शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत जुमार्ना लगाने व वसूलने का भी अधिकार होगा।