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New Delhi: सांसद अब संसद के किसी भी गेट पर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे

Admindelhi1
20 Dec 2024 6:51 AM GMT
New Delhi:  सांसद अब संसद के किसी भी गेट पर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे
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निर्देश जारी

नई दिल्ली: ओम बिरला ने निर्देश दिया है कि संसद के किसी भी गेट पर कोई भी सदस्य, सदस्यों का समूह या राजनीतिक दल के सदस्य धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे।

दरअसल, गुरुवार को संसद भवन परिसर में विरोध-प्रदर्शन के दौरान भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लग गई। भाजपा ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के धक्का देने से दोनों सांसदों को चोट लगी है। हालांकि, कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

धक्का-मुक्की कांड पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "राहुल गांधी बी.आर. अंबेडकर की फोटो लेकर शांति पूर्वक 'जय भीम' के नारे लगाते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? हम इतने दिनों से साइड में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी आ रहा है, जा रहा है, उसके लिए पूरा रास्ता है। इन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया और सबको रोक दिया, धक्का-मुक्की और गुंडागर्दी की। अमित शाह को बचाने के लिए यह साजिश हुई है।"

संसद भवन परिसर में गुरुवार को हुई धक्का-मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 125 (जान को खतरे में डालना), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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