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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल कोर्स में सीटें खाली नहीं रह सकतीं और केंद्र से राज्यों सहित संबंधित हितधारकों के साथ बैठक करने और इस मुद्दे पर नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने को कहा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी, जब उसने कहा, "सीटें खाली भी नहीं रह सकतीं।" अप्रैल, 2023 में, शीर्ष अदालत ने मेडिकल कोर्स में सुपर स्पेशियलिटी सीटों के खाली रहने के मुद्दे को उठाया था।
तब केंद्र ने इस मुद्दे को हल करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्यों और निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों से मिलकर एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। शुक्रवार को केंद्र के वकील ने कहा कि हितधारकों वाली समिति का गठन किया गया था और इसने इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें दी हैं। वकील ने कहा कि यह उचित होगा कि केंद्र हितधारकों के साथ बैठक करे और एक ठोस प्रस्ताव लेकर आए। इसलिए पीठ ने केंद्र द्वारा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि तीन महीने के भीतर आवश्यक कार्य किया जाए और मामले को अप्रैल में सूचीबद्ध किया जाए।
अप्रैल, 2023 में शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके समक्ष दायर याचिका में "बहुत खेदजनक तस्वीर" पेश की गई है, क्योंकि 1,003 कीमती सुपर स्पेशियलिटी सीटें बर्बाद हो रही हैं क्योंकि इन सीटों पर कोई प्रवेश नहीं हो सकता है। "एक तरफ, हम पाते हैं कि सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की हमेशा कमी रहती है और दूसरी तरफ ये कीमती सीटें खाली रह जाती हैं,"
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Kiran
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