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New Delhi: इक्वाडोर के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन में समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों देशों के बीच नियामक पहलुओं की बेहतर समझ की सुविधा के लिए चिकित्सा उत्पाद विनियमन में इक्वाडोर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, एमओयू चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर …
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों देशों के बीच नियामक पहलुओं की बेहतर समझ की सुविधा के लिए चिकित्सा उत्पाद विनियमन में इक्वाडोर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, एमओयू चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर समन्वय में मदद करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमओयू के कारण नियामक प्रथाओं में अभिसरण भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद कर सकता है और परिणामस्वरूप फार्मास्युटिकल क्षेत्र में शिक्षित पेशेवरों के लिए बेहतर रोजगार के अवसरों में मदद कर सकता है।
पिछले साल 7 नवंबर को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एजेंसिया नैशनल डी रेगुलेशन, कंट्रोल वाई विजिलेंसिया सैनिट्रिया - एआरसीएसए, डॉक्टर लियोपोल्डो इज़क्विएटा पेरेज़, इक्वाडोर गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर।
सीडीएससीओ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का एक संलग्न कार्यालय है।
सीडीएससीओ भारत में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। एजेंसिया नैशनल डी रेगुलेशन, कंट्रोल वाई विजिलेंसिया सैनिट्रिया - एआरसीएसए, डॉक्टर लियोपोल्डो इज़क्विएटा पेरेज़ इक्वाडोर गणराज्य में इन उत्पादों को विनियमित करने वाली नियामक एजेंसी है । सरकार ने कहा कि समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा जिससे विदेशी मुद्रा आय होगी और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा।