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New Delhi: 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लागू

Admindelhi1
1 Jan 2026 12:59 PM IST
New Delhi: 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लागू
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"सरकार ने लागू किए नए कर नियम"

नई दिल्‍ली: तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर 01 फरवरी से लागू होंगे। तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाले नए कर, वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त होंगे। ये उस क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लगा, जो वर्तमान में ऐसे ‘‘हानिकारक उत्पादों’’ पर लगाया जा रहा है।

सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, एक फरवरी, 2026 से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर 40 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा जबकि ‘बीड़ी’ पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त, पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा जबकि तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू व गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क संग्रह) नियम, 2026 बुधवार देर रात को अधिसूचित किए।

उल्‍लेखनीय है कि संसद ने उन दो विधेयकों को दिसंबर में मंजूरी दी थी, जो पान मसाला बनाने पर नए स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर और तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति देते हैं। केंद्र सरकार ने इन शुल्क के एक फरवरी से लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक अलग-अलग दरों पर लगाया जाने वाला मौजूदा जीएसटी मुआवजा उपकर एक फरवरी से समाप्त हो जाएगा।

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