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NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत और कड़कड़डूमा न्यायालय परिसरों में बार एसोसिएशन के नए चुनाव 9 मई को कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले कथित अनियमितताओं के कारण चुनाव रद्द कर दिए गए थे। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह, नवीन चावला और सी. हरिशंकर की पीठ ने चुनाव की नई तिथि जारी की और निष्पक्ष तथा सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए। दिल्ली भर में बार एसोसिएशन के चुनाव 21 मार्च को हुए थे, जबकि प्रक्रियागत खामियों की शिकायतों के चलते साकेत और कड़कड़डूमा में मतदान स्थगित कर दिया गया था।
इसके बाद संबंधित पक्षों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायिक हस्तक्षेप हुआ। न्यायालय ने 7 अप्रैल को चुनावों की निगरानी के लिए एक विशेष चुनाव समिति नियुक्त की। समिति का नेतृत्व दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, साकेत के लिए न्यायमूर्ति आर.के. गौबा और शाहदरा के लिए न्यायमूर्ति तलवंत सिंह। प्रत्येक समिति में प्रक्रिया में सहायता के लिए दो रिटर्निंग अधिकारी और तीन अतिरिक्त सदस्य भी शामिल होंगे।
मतदाता पहचान को सरल बनाने के लिए न्यायालय ने मेसर्स एसईसी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड को नए प्रॉक्सिमिटी कार्ड जारी करने का निर्देश दिया, जिन्हें 2 मई तक चुनाव समिति प्रमुखों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हालांकि, मौजूदा नामांकन सूची और प्रॉक्सिमिटी कार्ड धारकों की सूची अपरिवर्तित रहेगी, और कोई नया नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुनाव समिति यह तय करेगी कि मतदान के लिए पारंपरिक मतपत्रों या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग किया जाए या नहीं।
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