दिल्ली-एनसीआर

NEET-PG admissions: सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकता है EWS कोटा मामले की सुनवाई, केंद्र सरकार ने की थी मांग

Deepa Sahu
3 Jan 2022 8:30 AM GMT
NEET-PG admissions: सुप्रीम कोर्ट जल्द कर सकता है EWS कोटा मामले की सुनवाई, केंद्र सरकार ने की थी मांग
x
सुप्रीम कोर्ट

NEET-PG admissions के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार व बुधवार को कर सकता है. केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई जल्‍द करने का अनुरोध क‍िया था. ज‍िसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा क‍ि वह आज का काम खत्म होते ही सीजेआई एनवी रमना से मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करेंगे. मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच द्वारा की जा रही है.

अभी 6 जनवरी के ल‍िए सूचीबद्ध है मामला, लेक‍िन मंगलवार को बुधवार को हो सकती है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG admissions के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे से जुड़े मामले को सुनवाई के लि‍ए 6 जनवरी को सूचीबद्ध क‍िया है, लेक‍िन मामले की सुनवाई अब मंगलवार को बुधवार को हो सकती है. केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच के समक्ष मामले की जल्‍द सुनवाई करने की अपील करते हुए कहा क‍ि मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध करना संभव नहीं है तो इसे बुधवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है. वहीं इस पर डॉक्टरों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि अगर मामले को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

जल्‍द सुनवाई की मांग को लेकर FORDA के बैनर तले हड़ताल कर चुके हैं रेजि‍डेंट डॉक्‍टर
Neet PG एडम‍िशन में EWS कोटा लागू करने के चलते counseling में देरी हो रही हैं. इसको लेकर देशभर के रेजि‍डेंट डॉक्‍टरों के संगठन FORDA ने आरोप लगाया था क‍ि इस देरी से रेजि‍डेंट डॉक्‍टरों पर काम का बोझ बड़ा है. इसी के चलते बीते द‍िनों FORDA के बैनर तले देश के विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था. हालांक‍ि बाद में केंद्र सरकार के हस्‍तक्षेप के बाद बाद में FORDA ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले ल‍िया था.

EWS कोटा के ल‍िए आठ लाख रुपये तक की सालाना आय न‍िर्धार‍ित
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के ल‍िए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये या उससे कम रखने के लिए तीन सदस्यीय पैनल की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है. सरकार ने अदालत को यह भी बताया है कि पैनल के अनुसार पारिवारिक आय ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करने के लिए एक "व्यवहार्य मानदंड" है और मौजूदा स्थिति में, ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की 8 लाख रुपये की सीमा उचित लगती है.
Next Story