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NCR Ghaziabad: अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को 40.50 लाख का अर्थदंड लगाया

Admindelhi1
17 Jan 2025 10:34 AM GMT
NCR Ghaziabad: अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को 40.50 लाख का अर्थदंड लगाया
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"तीन माह का कारावास की सज़ा"

गाजियाबाद: माल खरीदने के बाद भुगतान का चेक बाउंस होने पर दोषी चिराग गोयल को अदालत ने तीन महीने कारावास की सजा सुनाते हुए 40.50 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। न्यायाधीश समरपाल सिंह की अदालत ने अर्थदंड की धनराशि से 50 हजार रुपये राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया है।

अदालत से मिली जानकारी के अनुसार लोहा मंडी में लोहे का कारोबार करने वाले प्रवीण कुमार ने दिसंबर 2022 में लोहा कारोबारी चिराग गोयल के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने बताया था कि, चिराग ने (लोहे का सामान) माल उधार देने की बात तय किया था। साथ ही 10 से 15 दिन में उधार दिए गए माल का भुगतान करने की बात कही थी। इसके बाद दोनों के बीच कारोबार शुरू हो गया।

चिराग उनसे माल नगद, आॅनलाइन, चेक व उधार खरीदते रहे। वर्ष 2019 में चिराग ने उधार चुकाने के लिए 30 से 45 दिन का समय मांगा। इसके बाद कई बार में 51,96,493 रुपये का माल खरीद लिया। कुछ धनराशि का भुगतान आॅनलाइन व चेक के माध्यम से किया। इसके बाद 12 सितंबर 2020 को 30 लाख रुपये का चेक दिया। प्रवीण ने चेक को चिराग के बताए समय के अनुसार नेहरूनगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 12 सितंबर 2020 को जमा किया।

बैंक से बिना भुगतान (अपर्याप्त निधि) की टिप्पणी सहित दिनांक 15 सितंबर 2020 को चेक वापस कर दिया। इस बारे में उन्होंने चिराग से शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तकादा करने पर चिराग नए-नए बहाने बनाकर टालगा रहा फिर गाली देते हुए दुर्व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने अदालत में वाद दायर किया।

वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि टर्नओवर बढ़ाने के लिए चिराग के नाम से प्रवीण कुमार ने बिल काट दिया था। यह भी कहा था कि चिराग के खाते में तीस लाख रुपये जमा कर देंगे, इसके लिए तीस लाख रुपये का चेक काटकर दे दो, लेकिन प्रवीण ने रुपये जमा नहीं कराए।

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