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दिल्ली-एनसीआर
NCR Ghaziabad: 31 जुलाई को युवक के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
Admindelhi1
15 Jan 2025 9:59 AM GMT
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अपराध गंभीर प्रकृति का है: जिला जज अनिल कुमार
गाजियाबाद: मुरादनगर में 31 जुलाई को हुई युवक के हत्या के आरोपी नईम की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। जिला जज अनिल कुमार ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत अर्जी खारिज की जाती है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एक अगस्त को मुरादनगर थाने में जहीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जहीर ने बताया था कि 31 जुलाई की शाम सात बजे घर पहुंचे तो जानकारी मिली कि दिन में दोपहर 12 बजे शादाब उसके साथी लालू और माजिद नलकूप पर नहाने गए थे। उसके बाद शादाब की कोई जानकारी नहीं मिली। शादाब के छोटे भाई जावेद, शहजादा व मुजीब ने एनटीपीसी के पास खंडहरनुमा कमरे में शादाब के हाथ पैर व गले में प्लास्टिक की टाई से बंधे थे। अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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Admindelhi1
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