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MP : मंडलेश्वर में रिश्तेदार की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सज़ा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : मंडलेश्वर की एक लोकल कोर्ट ने शनिवार को शादी के विवाद में एक रिश्तेदार की हत्या के आरोप में एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
इस मामले की सुनवाई सेकंड एडिशनल सेशंस जज दीपक चौधरी कर रहे थे।
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रकाश सोलंकी ने राज्य की ओर से केस पेश किया। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह घटना मंडलेश्वर के छोटी कसरावद गांव में हुई थी। आरोपी रुकैया अपनी शादी से नाखुश थी और इसके लिए उसने अपनी बहन शबनम और जीजा इकबाल मंसूरी को ज़िम्मेदार ठहराया। 8 मई, 2022 की शाम को, रुकैया इकबाल और शबनम के घर पहुंची, जब वे खाना खा रहे थे। उसने कपल से झगड़ा किया और उनकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया।
इसी बीच, रुकैया के पिता सत्तार, उसकी बहन रोशन बी अपने पति गब्बू उर्फ ज़ाहिद और अपने नाबालिग भाई के साथ हथियार लेकर मौके पर पहुंचे। परिवार ने इकबाल पर हमला किया। गब्बू ने इकबाल की छाती और पेट में कई बार चाकू मारा। इकबाल की बहन और जीजा सुल्ताना और अकबर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
इकबाल की पत्नी शबनम इस मामले में चश्मदीद गवाह थी।
कोर्ट ने गब्बू को IPC की धारा 302, 449, और 148 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया और उसे जुर्माने के साथ उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
सत्तार, रोशन बी और रुकैया को भी धारा 302/149 के तहत उम्रकैद और धारा 449 और 147 IPC के तहत अतिरिक्त सज़ा दी गई। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी, और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी।





