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मनी लॉन्ड्रिंग मामले : दिल्ली हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को मिली जमानत

Rani Sahu
2 Aug 2022 1:15 PM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग मामले : दिल्ली हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को मिली जमानत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को मिली जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को छोड़कर चार सह आरोपियों को जमानत दे दी है. स्पेशल जज विकास धूल ने जमानत देने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी है, उनमें सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, आंजनेय हनुमंतैया और राजेन्द्र एन शामिल हैं. इस मामले में डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुकी है. 30 जुलाई को कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
एक जुलाई को चाराें आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. 31 मई को कोर्ट ने डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट दाखिल की थी.
डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को ईडी की याचिका खारिज कर दी थी.


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