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मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी खारिज़, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
नई दिल्ली: मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की जमानत याचिका खारिज दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी. उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. इससे पहले जुबैर के वकील ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उनके बेल ऑर्डर को लीक करने का आरोप लगाया है. वहीं दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केपीएस मल्होत्रा ने शनिवार को मीडिया से गलत सूचना साझा करने की बात स्वीकार की है. दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर अभी आधिकारिक फैसला आना बाकी है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ FIR में आपराधिक षडयंत्र और सबूत नष्ट करने के नए आरोप जोड़े हैं. शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हे कोर्ट में पेश किया. इस दौरान पुलिस ने कहा कि हमने मोबाइल फोन जब्त किया है और हार्ड डिस्क भी बरामद किया है. पेशी के दौरान पुलिस ने जुबैर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. वहीं, जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी हैं.