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Modinagar: दरोगा पर गोकशी के मुकदमे से नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप
मोदीनगर: भोजपुर थाने में तैनात रहे दरोगा पर गोकशी के मुकदमे से नाम निकालने के बदले दो लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट मेरठ के आदेश पर आरोपी दरोगा का खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला वर्ष 2022 का है।
जनपद मेरठ के फलवदा निवासी निवासी सबलू खां की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार भोजपुर क्षेत्र में सितंबर 2022 में गोकशी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच में सबलू का नाम सामने आया था। सबलू का आरोप है कि तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक विपिन कुमार ने मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर उससे दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी। सबलू ने दरोगा को 70 हजार रुपये दे दिए और बाकी रकम काम होने के बाद देने की बात तय हुई।
दरोगा ने 70 हजार रुपये लेने के बाद भी उसके खिलाफ चार्जशीट भेज दी। सबलू ने रकम वापस मांगी तो दरोगा ने रकम देने से इंकार कर दिया और जेल भेजने की धमकी देने लगा। सबलू ने मामले की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सबलू ने भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट मेरठ में मामले की शिकायत की। कोर्ट ने भोजपुर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी उपनिरीक्षक विपिन कुमार वर्तमान में आगरा में तैनात है।